Punjab media news : म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जालंधर ने मेरिटॉन होटल के मालिक को अंतिम नोटिस जारी किया है और 3 दिन का समय दिया है। इसका मुख्य कारण बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के संचालन, पिछले नोटिसों की अनदेखी और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन है।
जानकारी के अनुसार बिल्डिंग निरीक्षक नगर निगम जालंधर की ओर से मेरिटॉन होटल के मालिक को तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जालंधर की मंजूरी के बिना आपने अपनी बताई जमीन पर बिना इजाज़त के बिल्डिंग बनाई है, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है। पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 के संबंधित सेक्शन के तहत आपके खिलाफ एक्शन लेने से पहले, आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इस लेटर के मिलने के तीन दिन के अंदर इस ऑफिस में अपनी लिखित सफाई और इस कंस्ट्रक्शन की मंजूरी (प्लान या कंस्ट्रक्शन का इस्तीफा) जमा करें, ताकि शिकायत का निपटारा किया जा सके। अगर आप तय समय के अंदर इस कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई रिकॉर्ड या जवाब इस ऑफिस में जमा नहीं करते हैं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कानून के मुताबिक पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 के संबंधित सेक्शन के तहत आपकी बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन लेगा।
गौरतलब है कि बिल्डिंग निरीक्षक नगर निगम जालंधर की ओर से उक्त होटल को 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन होटल मालिक ने कोई जवाब/क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बता दें कि होटल मालिक ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कमर्शियल प्लान नंबर 1235 तारीख़ 06.12.2017 पास करवाया। यह कंस्ट्रक्शन पूरा करने के बाद, आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कम्प्लीशन प्लान सर्टिफिकेट लिए बिना इस पर कब्जा कर लिया है जिस संबंधी उनकी ओर से कोई जवाब, स्पष्टीकरण नगर निगम दफ्तर में पेश नहीं किया गया है। होटल मालिक को हिदायत की जा रही है कि इस नोटिस जारी होने के 3 दिन के अंदर-अंदर अपना स्पष्टीकरण दें नहीं तो होटल/बिल्डिंग पर कार्रवाई की जाएगी।
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