Punjab media news : पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की अनधिकृत गैरहाजिरी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी बिना स्वीकृति के लगातार एक वर्ष तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो इसे स्वतः इस्तीफा माना जाएगा और उसे दोबारा सरकारी सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।
वित्त विभाग ने यह निर्देश सभी विभागों, सभी डिवीजन कमिश्नरों, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, डिप्टी कमिश्नरों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि कई सरकारी कर्मचारी बिना उचित अनुमति के लंबे समय तक ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिससे सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। यह भी देखा गया है कि कई विभाग ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कुछ अधिकारी अपनी मर्जी से बिना स्वीकृति के गैरहाजिर कर्मचारियों को दोबारा जॉइन करवा रहे हैं। वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के लंबी अवधि तक अनुपस्थित न रहे। अगर कोई कर्मचारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इसे नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वित्त विभाग की इस सख्ती का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में अनुशासन बनाए रखना और सरकारी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना है।
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