जिले में सख्त पाबंदी के आदेश जारी

जिले में सख्त पाबंदी के आदेश जारी

Punjab media news : जिले में सख्त पाबंदी के आदेश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश के अनुसार, जिला बठिंडा की सीमा के भीतर नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे (चाइना डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 9 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News Punjab Media News g

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

जालंधर: दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर बड़ी लूट

जालंधर: दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर बड़ी लूट

पंजाब में IRB कर्मचारी गिरफ्तार!

पंजाब में IRB कर्मचारी गिरफ्तार!