अमृतसर एयरपोर्ट सहित कई इलाकों में लगी सख्त पाबंदी

अमृतसर एयरपोर्ट सहित कई इलाकों में लगी सख्त पाबंदी

Punjab media news : एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट अमृतसर रुपिंद्रपाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर के अंतर्गत आने वाले श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अजनाला रोड, राजासांसी के ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। हवाई अड्डे पर दिन-रात अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों का संचालन होता है। एयरपोर्ट के आसपास कई होटल और मैरिज पैलेस स्थित हैं, जहां लोग अपने समारोहों की ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी करवाते हैं। प्रशासन के अनुसार इसकी आड़ में असामाजिक तत्व किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी कारण एयरपोर्ट के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा उड़ाने पर रोक लगाई गई है।

रोष रैलियों और धरनों पर भी प्रतिबंध

जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, रोष रैलियां निकालने, धरना देने, नारेबाजी करने और प्रदर्शन करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि कुछ राजनीतिक संगठन विरोध प्रदर्शन और रैलियों की योजना बना रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने और सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

भारत-पाक सीमा के पास गतिविधियों पर रोक

भारत-पाक सीमा पर लगी कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन के मुताबिक सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों से देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने पर रोक

पुलों और सड़कों पर बनी रेलिंग तोड़ने तथा डिवाइडरों को अस्थायी रास्ता बनाने के लिए नुकसान पहुंचाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

मैरिज पैलेसों में हथियार और हवाई फायरिंग पर मनाही

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज पैलेसों और धार्मिक आयोजनों में हथियार लेकर जाने तथा हवाई फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।

स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों पर रोक

अमृतसर में कोई भी वाहन या ऑटो-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकेगा। स्कूल प्रिंसीपलों और हैडमास्टरों को भी अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

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