पंजाब में सुबह और शाम के लिए जारी हो गए सख्त आदेश

पंजाब में सुबह और शाम के लिए जारी हो गए सख्त आदेश

punjab media news : जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 30 जून, 2025 तक लागू रहेंगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों के अनुसार फाजिल्का जिले में शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले गोवंश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गोवंश रखे हुए हैं वह पशुपालन विभाग में उनका पंजीकरण जरूर करवाएं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं परोसा जाएगा। ये आदेश जिले के सभी गांवों और नगर परिषदों की सीमा में लागू रहेंगे।

उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने तर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा की तार के बीच और तार से भारत कि ओर 70 से 100 मीटर के क्षेत्र में ऊंची फसलें जैसे बी.टी. कपास, मक्की, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरियां, सूरजमुखी और ऐसी अन्य अधिक ऊंची फसलों को लगाने पर मनाही के आदेश जारी किए हैं। बी.एस.एफ. के अधिकारियों द्वारा ध्यान में लाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा बाड़ के बीच कुछ किसान बी.टी. कपास, मक्की, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरियां, सूरजमुखी और 4.5 फीट से अधिक ऊंची अन्य फसलों को बो रहे हैं, इस कारण ये पाबंदी लगाई गई है।

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

एचएमवी कॉलेज स्टाफ की सहमति के बिना नहीं होगा ऑटोनोमस _डीएवी मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली ने दिया पूरा भरोसा, 11 दिन चला धरना समाप्त

एचएमवी कॉलेज स्टाफ की सहमति के बिना नहीं होगा ऑटोनोमस _डीएवी मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली ने दिया पूरा भरोसा, 11 दिन चला धरना समाप्त

आपका राशिफल- 6 मई,  2025

आपका राशिफल- 6 मई, 2025