Punjab media news : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। आदेशों के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंसशुदा खाने-पीने के स्थान रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने होंगे।निर्देशों के मुताबिक रात 11:30 बजे के बाद किसी भी तरह का नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और नए ग्राहकों की एंट्री भी बंद रहेगी। वहीं शराब की दुकानों के आसपास की जगहों को भी रात 12 बजे तक या लाइसेंस शर्तों के अनुसार बंद करना अनिवार्य होगा।इसके अलावा सभी संस्थानों को 10 डीबी ध्वनि स्तर का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रात 10 बजे तक डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा और सिंगर समेत सभी तेज आवाज वाले साधन बंद करने होंगे। आदेशों में कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद परिसर के अंदर से होने वाला शोर बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। ये आदेश 7 जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे।
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