पंजाब में करोड़ों के GST घोटाले का पर्दाफाश

Punjab media news : पंजाब राज्य कर विभाग ने 55.35 करोड़ रुपए के फर्जी जी.एस.टी. बिलिंग घोटाले का पर्दाफाश करते हुए जालंधर स्थित एक फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया है। विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से लगभग 8.35 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रैडिट (आई.टी.सी.) के जरिए किए जा रहे गलत आई.जी.एस.टी. रिफंड दावों पर रोक लगाई गई है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था।

विभाग के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर की गई जांच के दौरान पंजाब जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा-69 के तहत जालंधर स्थित मैसर्स रैमसंस कॉर्पोरेशन के मालिक भूपिंदर शर्मा को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फर्म बिना किसी वास्तविक माल आपूर्ति के जी.एस.टी. चालान जारी कर बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रैडिट का कारोबार कर रही थी।जांच में पता चला कि फर्म ने करीब 55.35 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग कर लगभग 8.35 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रैडिट हासिल किया और इसे अन्य फर्मों को स्थानांतरित किया। इस फर्जी आई.टी.सी. का इस्तेमाल कुछ विनिर्माण इकाइयों द्वारा निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) के रिफंड का गलत दावा करने के लिए किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान पहुंचा।विभाग की विशेष टीम ने जांच के दौरान जुटाए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर 9 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले से जुड़े अपराध पंजाब जी.एस.टी अधिनियम, 2017 के तहत गैर-जमानती श्रेणी में आते हैं।

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