Punjab media news, जालंधर (पवन कुमार)– वैसे तो पुलिस को 90 दिनों में अधिकतर रूप से चार्जशीट दायर करनी होती है लेकिन गोराया हादसे में 100 दिन बाद चालान पेश किया गया। इस घटना में दो बच्चों के पिता दीपक बग्गा निवासी गणेश नगर जालंधर की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आरोपी हरमनदीप सिंह पुत्र नरिंदर सिंह निवासी प्रतापपुरा (बिलगा) के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 281 और 324 (5) के तहत गोराया पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 0165 दर्ज हुई थी। कल इस मामले में जांच अधिकारी सुरिंदर ने चालान पेश किया है।
सुरिंदर ने कहा कि आरोपी इस समय जमानत पर है और अगली तारीख जून में है। अब सवाल ये उठता है कि जांच अधिकारी ने 90 दिन के अंदर चालान क्यों नहीं पेश किया क्या वो आरोपी को पक्की जमानत दिलवाना चाहता था।
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