पंजाब में वाहनों के लिए नए जारी हुए नए Orders

New orders issued for vehicles in Punjab

पंजाब में वाहनों के लिए नए जारी हुए नए Orders

Punjab media news : एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेस कम एडीशनल डिप्टी कमिश्नर मोगा चारूमिता ने धारा 144 के तहत लोक हित को ध्यान में रखकर कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इन पाबंदियों बारे जानकारी देते हुए एडीशनल मैजिस्ट्रेट चारूमिता ने कहा कि मोगा शहर के मेन बाजार में सुबह 8 बजे से सांय 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी होगी। यह वाहन जी.टी. रोड द्वारा वाया गांधी रोड, रेलवे रोड, प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नंबर-09 द्वारा देव होटल चौक जाया करेंगे।

इसी तरह मोगा शहर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कच्ची खूही खोदने पर पाबंदी आदेश लागू किए हैं। क्योंकि कच्ची खूही खोदने के चलते कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं तथा कई लोगों की मौत भी हो चुकी हैं।  एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने गांवों व शहरों में ठीकरी पहले लगाने के आदेश जारी करते कहा कि ठीकरी पहरा लगवाने के लिए गांव में गांव का सरपंच व शहरी इलाके में अपने-अपने वार्ड के पार्षद को जिम्मेवारी देने के लिए कहा गया है।

उन्होंने रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखे चलाने पर भी पाबंदी आदेश लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अगर किसी ने लाउड स्पीकर चलाना है तो वह सुबह 6 बजे तक वह केवल उप मंडल मैजिस्ट्रेट की मंजूरी उपरांत ही चलाया जा सकेगा।  यह आदेश सारे संस्थानों पर लागू किए गए हैं।

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