विधायक रमन अरोड़ा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर आया यह फैसला

विधायक रमन अरोड़ा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर आया यह फैसला

Punjab media news : करप्शन मामले में जेल काट रहे विधायक रमन अरोड़ा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा, उनके समधी राज कुमार मदान (राजू मदान) और निगम कर्मचारी हरप्रीत कौर को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। जालंधर के एडिशनल सेशन जज कम स्पेशल जज जसविंदर सिंह ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रिशी भारद्वाज ने विजिलेंस विभाग की ओर से आरोपियों के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज और सबूत पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलीलों का कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का मामला है, जिसकी जांच प्रभावित हो सकती है अगर आरोपियों को जमानत दी गई। बता दें कि रमन अरोड़ा, राजू मदान और हरप्रीत कौर पर जालंधर निगम में ठेके और लेन-देन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विजिलेंस ने हाल ही में तीनों को गिरफ्तार किया था और जांच जारी है

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