पंजाब में 31 मार्च तक सख्त आदेश जारी

Punjab media news : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, नारे लगाने, भड़काऊ प्रचार करने, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, तेजधार हथियार, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री व अन्य घातक हथियार या असला लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने संबंधी आदेश ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों/पुलिस कर्मियों, सरकारी समारोहों/विवाह, धार्मिक/शोक समारोहों तथा स्कूल/कॉलेजों में पढ़ाई के लिए बच्चों के एकत्रित होने पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।

अश्लील पोस्टर लगाने पर पाबंदी के आदेश जारी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले की सीमा में सरकारी व गैर सरकारी इमारतों व स्थानों पर गंदे व अश्लील पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में सरकारी व गैर सरकारी इमारतों, स्थानों, सिनेमा व वीडियो हॉल पर अक्सर गंदे व अश्लील पोस्टर लगाए जाते हैं। इन्हें पढ़ने वाले आम लोगों के अलावा लड़के-लड़कियों के व्यवहार पर भी इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन अश्लील पोस्टरों के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे।

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