Punjab media news : पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग (गृह-2 शाखा) की ओर से जारी निर्देशों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मानसा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों के अनुसार, जिले में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। यह फैसला शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मानसा जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और उनसे जुड़े कृषि उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन तथा स्टंट करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ट्रैक्टरों से स्टंट या जोखिम भरे करतब करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पालन करें और जिले में अमन-शांति तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।
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