Punjab media news : मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट कारोबार को नया डेंट पड़ने जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देश अनुरूप जिले भर में नए कलैक्टर रेट 21 मई को लागू किए जा रहे है। जालंधर में बुधवार को लागू होने वाले इन कलैक्टर रेट्स में शहरी व ग्रामीण की रैजिडैंशल जमीनों के अलावा कमर्शियल, इंडस्ट्रीयल जोन व एग्रीकल्चर संबंधित प्रापर्टी के कलैक्टर रेट में 10 से लेकर 50 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी की जा रही है।
जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने पहले विगत 6 जुलाई 2022 और बाद में 28 अगस्त 2023 व जुलाई 2024 को कलैक्टर रेटों में पहले भारी इजाफा किया था। पिछले वर्ष बढ़ाए गए कलेक्टर रेटों में जिला में 8 प्रतिशत से लेकर 66 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी कर दी गई थी। इस कड़ी में सबसे ज्यादा कलैक्टर रेट हॉट प्रापर्टी कारोबार के रूप में मानी जाती फोलड़ीवाल इलाके की 66 फुटी रोड़ के बढ़ाए गए थे, जहां पहले कलैक्टर रेट 1.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थे, जिसे 2023 में बढ़ाकर 2.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया था, जिसके बाद 2024 में इस एरिया की प्रापर्टी के नए कलैक्टर रेट को 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया गया परंतु अब इसे सीधा 4 करोड़ रुपए एकड़ किया गया है।
पंजाब सरकार रजिस्ट्रेशन का काम सुविधा केंद्रों के हवाले करने जा रही है, जिस कारण नए कलैक्टर रेट लागू करने के दौरान हरेक एरिया के कलैक्टर रेट के साथ-साथ खसरा नंबर का भी विस्तार से विवरण दर्ज होगा।अगर प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट एरिया वाइज और खसरा नंबरों के साथ अंकित होंगे तो यह सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों, तहसीलदार कार्यालय सहित सेवा केंद्रों के कर्मचारियों के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। सेवा केंद्र कर्मचारी रजिस्ट्री सबमिट करने दौरान संबंधित प्रॉपर्टी का खसरा नंबर कंप्यूटर में डालते ही उसके समक्ष कलेक्टर रेट सामने आ जाएगा।

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