Punjab media news : अमेरिका से डिपोर्टेशन के बाद पंजाब में ट्रैवल एजेटों व आईलेट्स सेंटरों पर सख्ती बढ़ गई है। इसी बीच एक कोचिंग सेंटर का लाइसेंस रद्द होने की खबर मिली है। अमृतसर की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट ने आइलेट्स और कंसल्टेंसी कोचिंग सेंटर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि एजेंसी श्री जेजे कंसल्टेंट 48/5 हाइट मार्केट हुसैनपुरा चौक ने लाइसेंस रिन्यू के लिए अप्लाई नहीं किया था, जिसके चलते लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंसल्टेंसी या कोचिंग सेंटर कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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