Punjab media news : माननीय सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना करते हुए, गुरप्रीत सिंह थिंद, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री मुक्तसर साहिब ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दिन पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया है।आदेशों के अनुसार दीपावली के दिन 20 अक्टूबर 2025 को शाम 8.00 बजे से रात 10.00 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। 5 नवंबर 2025 को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। आदेशों के अनुसार क्रिसमस के दिन 25-26 दिसम्बर 2025 को रात 11.55 बजे से सुबह 12.30 बजे (आधी रात) तक पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है।इसी प्रकार 31 दिसम्बर 2025 (साल की समाप्ति) और 1 जनवरी 2025 (नए साल की शुरुआत) को रात 11.55 बजे से सुबह 12.30 बजे तक पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार निर्धारित समय के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय पटाखे चलाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा, जिला श्री मुक्तसर साहिब में कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी लाइसेंसों के बिना खुले में पटाखे बेचने पर भी रोक लगाई गई है और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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