Punjab media news : पंजाब से बाहर हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, डी.सी. ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधित और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के अनुसार गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए एक नया फास्टैग वार्षिक पास 15 अगस्त से लागू कर दिया गया है, जिसे 3,000 रुपए प्रति वर्ष के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए वार्षिक पास योजना सड़क उपयोगकर्त्ताओं के लिए राजमार्गों के उपयोग को अधिक किफायती और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एन.एच.ए.आई. की कार्यान्वयन इकाई होने के नाते इस योजना के सुचारू शुभारंभ और निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए सड़क उपयोगकर्त्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। डी.सी. ने बताया कि जिले के टोल प्लाजा जैसे जीदा, बल्लुआना, शेखपुरा और लहरा बेगा पर तैनात पुलिस कर्मियों को फास्टैग आधारित वार्षिक पास प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने व टोल प्लाजा पर किसी भी अप्रिय घटना या यातायात में व्यवधान को रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

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