विधायक रमन अरोड़ा के बेटे की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

विधायक रमन अरोड़ा के बेटे की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

जालंधर में सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने रमन अरोड़ा के बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया हैं, वहीं उनके बेटे राजन अरोड़ा की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कोर्ट ने फिलहाल राजन अरोड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं एटीपी विशिष्ट की ज़मानत भी अदालत ने ख़ारिज की है।वहीं लंबे समय से फरार उनके करीबी आढ़ती महेश मखीजा ने भी गिरफ्तारी के डर से अदालत में सरेंडर किया है, जिसे विजिलेंस ने अपनी गिरफ्त में लेते हुए औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। विधायक के कहने पर मखीजा ने कई जगहों पर संपत्तियों के लेन-देन को अंजाम दिया। कई डील तो ऐसी थीं, जिनमें प्रॉपर्टी महेश के नाम पर ली गई थी। यही नहीं जब भी कोई बड़ी डील होती थी तो मखीजा की एक महिला रिश्तेदार सक्रिय रूप से बीच में आकर सौदे को पक्का कराती थी। इस मामले में अभी तक विजीलैंस जांच जारी है, और आने वाले समय में कई और अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना है।

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