Punjab media news : भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहायक जिला मैजिस्ट्रेट अमित सरीन ने विभिन्न पाबंधियों के आदेश जारी किए है, जोकि जिले में दो माह तक लागू रहेंगे। जानकारी देते हुए सहायक जिला मैजिस्ट्रेट अमित सरीन ने बताया कि जिले में व्हीकल चलाते हुए या पैदल चलते हुए चेहरा ढक्ककर चलने पर, विवाह शादी एवं अन्य समारोह में हथियार लेकर चलने पर, चौंकों, मुख्य सडक़ों, सरकारी जमीनों व सर्वजनिक जगहों पर होडिंग बोर्ड लगाने पर, सड़क की जमीनों, लिंक सड़कों के साथ लगती जगहों पर अवैध कब्जा करने पर, चाईना डोर बेचने, स्टोर करने व उसका प्रयोग करने पर, जनतक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, धरने व रैलियां करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उक्त सभी आदेश जिले में लोगों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जारी किए गए और यदि कोई भी व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता है तो उस पर कानून अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी।

GIPHY App Key not set. Please check settings