Punjab media news : निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के आदेशानुसार निगम की विज्ञापन शाखा के सुपरिटैंडैंट अश्ननी गिल द्वारा निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी किया गया है।
यह नोटिस इसलिए जारी किया गया, क्योंकि इन पेट्रोल पंपों पर लगाए गए होर्डिंग्स पर नगर निगम की मंजूरी के बिना अनधिकृत रूप से विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहें हैं। यह पंजाब म्यूनिसिपल आउटडोर एडवर्टाइजमैंट पॉलिसी का उल्लंघन है। नोटिस में पेट्रोल पंप संचालकों को 3 दिनों के भीतर इन विज्ञापनों की मंजूरी से संबंधित जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी

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