Toll Plaza पर आज से नया सिस्टम लागू

Toll Plaza पर आज से नया सिस्टम लागू

Punjab media news : देश भर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल, नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा टोल टैक्स वसूली के नियमों में बड़ी बदलाव किया गया है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए आज से नियम बदल गए हैं। अब देशभर के टोल प्लाजा 10 अप्रैल यानी कि आज से नकद (Case) भुगतान की सुविधा खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत टोल टैक्स सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही लिया जाएगा, जिसमें FASTag सबसे जरूरी बना दिया गया है। अब अगर आपकी जेब में पैसे है भी तो भी आपको टोल प्लाजा पार करने की अनुमति नहीं होगी।

FASTag के बिना सफर मुश्किल 

नए नियमों के अनुसार टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए सिर्फ FASTag की इस्तेमाल ही की जाएगी। सरकार ने टोल कलेक्शन को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बदल दिया है। ऐसे में जिन वाहनों पर FASTag नहीं होगा, उन्हें टोल पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रोसेस में बदला जा रहा है।

UPI से भुगतान पर अतिरिक्त बोझ

अगर किसी वजह से FASTag नहीं है और चालक UPI (GPay, PhonePe आदि) के जरिए भुगतान करता है, तो उसे सामान्य टोल से ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। यानी डिजिटल पेमेंट संभव है, लेकिन महंगा साबित होगा। आपको 25 फीसदी अतिरिक्त टोल देने होगा। जैसे कि अगर टोल 100 है तो UPI के जरिए 125 रुपए देने होंगे।

छूट के नियम भी बदले

अब सिर्फ पहचान पत्र (ID) दिखाकर टोल फ्री निकलने की सुविधा नहीं मिलेगी। जिन लोगों को छूट मिलती है, उन्हें अलग से मान्य FASTag लेना होगा। इसके अलावा निजी गाड़ियों के लिए एक सालाना पास की सुविधा भी दी जा रही है। जो लोग टोल छूट के दायरे में आते हैं, उन्हें अब ‘एग्जेम्प्टेड FASTag’ लगवाना होगा। इसके अलावा, प्राइवेट कारों के लिए 3,075 रुपये का सालाना पास जारी किया जाएगा, जिससे साल में 200 बार टोल पार किया जा सकेगा। इस कदम से टोल प्लाजा पर रोज होने वाले झगड़ों में कमी आने की उम्मीद है।

FASTag नहीं तो लगेगा जुर्माना

यदि वाहन पर वैध FASTag नहीं है, तो चालक को ज्यादा पैसे देकर टोल चुकाना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वाहन को रोका जा सकता है या कार्रवाई भी हो सकती है। बिना भुगतान निकलने पर ई-नोटिस भेजा जाएगा और तय समय में राशि जमा न करने पर दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार ने नए सिस्टम में सख्ती बढ़ा दी है। अगर कोई गाड़ी बिना टोल दिए निकलती है, तो गाड़ी के मालिक को ई-नोटिस भेजा जाएगा। मालिक को 3 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर तय समय में पैसे जमा नहीं किए गए, तो दोगुना टोल चार्ज लगेगा।

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