Punjab media news : शराब के शौकिनों के लिए एक बार फिर झटका लगने वाला है। दरअसल, पंजाब में फिर शराब के ठेके बंद रहेंगे। गुरप्रीत सिंह थिंद, पी.सी.एस., अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्री मुक्तसर साहिब ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (बी.एन.एस.एस.) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अहम आदेश जारी किए हैं।
जिला परिषद और पंचायत समितियां 2025 के अंतर्गत होने वाली दोबारा मतदान (री-पोलिंग) के मद्देनजर जोन नंबर 07 गुरूसर के अंतर्गत आने वाले गांव मधीर (पोलिंग बूथ नंबर 21 और 22) तथा जोन नंबर 08 कोटभाई के अंतर्गत आने वाले गांव बुबानियां (पोलिंग बूथ नंबर 63 और 64) में ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। शराब के ठेके 15 दिसंबर को रात 12.00 बजे से 17 दिसंबर 2025 को सुबह 10.00 बजे तक रहेंगे।
इन आदेशों के अनुसार, इन दिनों शराब की दुकानें बंद रहेंगी और किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब रखने और बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ये आदेश होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब की दुकानों पर भी पूरी तरह से लागू होंगे, जहाँ शराब बेचने और पीने की कानूनी तौर पर इजाजत है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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