असला लाइसैंस धारकों के लिए अहम खबर!

असला लाइसैंस धारकों के लिए अहम खबर!

Punjab media news : पंजाब में 14 दिसम्बर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को देखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड के तहत आदेश जारी करते हुए हथियार लाइसैंस होल्डर्स को अपने साथ हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव शांतिपूर्वक कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लाइसैंस होल्डर्स को अपने हथियार साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।यह आदेश सेना के जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवानों और धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण हथियार रखने के अधिकार वाले लोगों, बैंकों और बैंकों में गार्ड के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों या जिन्हें भारत सरकार या पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, उन पर लागू नहीं होगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।

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