Punjab media news : m. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध रूप से चल रहे मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ अदालती निर्देशों का पालन न करने पर डीजीपी समेत पंजाब के 4 वरिष्ठ अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने इन चारों अधिकारियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अधिकारियों के वेतन से काटने के आदेश जारी किए गए हैं। यह राशि पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। यह जुर्माना पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, आईएएस प्रदीप कुमार, परिवहन विभाग के सचिव मनीष कुमार, आईएएस राज्य परिवहन कमिश्नर जतिंदर जोरवाल और संगरूर के कमिश्नर पर लगाया गया है।
यह 2 लाख रुपये का जुर्माना पहले लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त होगा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों का रवैया अदालत के आदेशों की लगातार और जानबूझकर अवहेलना दर्शाता है। न्यायमूर्ति सुदीप्त शर्मा ने शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।यह याचिका 20 सितंबर, 2023 के उस आदेश के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत अवैध रूप से संशोधित वाहनों के खिलाफ प्रभावी और नियमित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पाया कि कई मौके दिए जाने के बावजूद अधिकारी अब तक संतोषजनक रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए हैं।
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