Punjab: शहर में 31 मार्च तक इस काम पर रोक

Punjab: Ban on this work in the city till 31 March

Punjab: शहर में 31 मार्च तक इस काम पर रोक

Punjab media news :जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते आदेश जारी कर जिले में अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं, जिनमें जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक स्टंट/स्टंट के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कैमिस्ट/मैडीकल स्टोर के मालिक, अस्पतालों के भीतर फार्मेसी या कोई अन्य व्यक्ति वैध नुस्खे के बिना प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेंगे। प्रीगैबलिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखने के अलावा, वे कैमिस्ट/रिटेलर व्यापार नाम, वितरण की तारीख, वितरित गोलियों की संख्या इन विवरणों के साथ मूल नुस्खे पर मुहर लगाना भी सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिले की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत किसी भी मेले, धार्मिक जुलूस, शादी, जुलूस या किसी अन्य सभा में या किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर या परिसर में हथियार नहीं ले जाएगा। जनता का कोई भी सदस्य जिले की क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर किसी भी तेजधार हथियार/आग्नेयास्त्र आदि नहीं लहराएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा।

आदेश के अनुसार जनता का कोई भी सदस्य सोशल मीडिया पर हथियारों को प्रदर्शित या प्रचारित करने वाली कोई तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा और न ही हथियारों के उपयोग का महिमामंडन करने वाला कोई पाठ पोस्ट या साझा करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समारोह/कार्यक्रम/कार्यक्रम आदि में कोई गाना नहीं गाएगा या कोई नाटक नहीं करेगा, जिसमें हथियारों की प्रदर्शनी या प्रचार शामिल हो।

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Punjab : बिजली बिलों को लेकर बड़ी खबर

Punjab : बिजली बिलों को लेकर बड़ी खबर

सऊदी अरब में 9 भारतीयों की मौत

सऊदी अरब में 9 भारतीयों की मौत