Punjab media news : माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के जालंधर दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 30 सितम्बर को जिले की सीमा के अंदर ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार 30 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जिला जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (आर.पी.ए.एस.), ड्रोन, हेलीकॉप्टर अथवा अन्य प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के वी.वी.आई.पी. हेलीकॉप्टर अथवा एयरक्राफ्ट पर लागू नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान जिले में हवाई गतिविधियों पर रोक सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं आम लोगों से आदेशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। यह आदेश 30 सितंबर को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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