श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जालंधर में 21 और 22 नवम्बर को भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया जाना है। इस संदर्भ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, नगर कीर्तन के निर्धारित मार्ग और उसके आसपास आने वाले क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री वाली दुकानों पर दो दिनों के लिए पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक मर्यादा, शांति व्यवस्था और नगर कीर्तन की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
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