Punjab media news : जालंधर में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर प्रिंस पुत्र नंदलाल निवासी बस्ती शेख जालंधर को 20 वर्ष की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया है।
बता दें कि इस वर्ष फरवरी महीने में पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत की थी कि प्रिंस नामक शादीशुदा युवक ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। बुखार होने पर वह जब अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसे पता चला था कि वह गर्भवती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसे अब कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है।
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