Punjab : प्रॉपर्टी बिक्री को लेकर बदले नियम

Punjab : प्रॉपर्टी बिक्री को लेकर बदले नियम

punjab media news : शहरी स्थानीय निकायों की ओर से बेची गई संपत्तियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने और इसमें तेजी लाने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब मैनेजमैंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज नियम, 2021 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संबंध में निर्णय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार, कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्ति के लिए आबंटियों द्वारा बिक्री मूल्य जमा करने की समय सीमा को घटाकर 6 महीने करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब आवंटियों को पूरी बिक्री राशि आबंटन की तारीख से 180 दिनों के भीतर जमा करानी होगी, जबकि पहले यह भुगतान 6 छमाही किस्तों में किया जाता था। इस निर्णय का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व संग्रह में तेजी लाना, नगर निगम इकाइयों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और देर से भुगतान से संबंधित कानूनी विवादों को कम करके आम लोगों को सुविधा प्रदान करना है।

पंजाब में व्यापार अनुकूल गतिशील माहौल बनाकर राज्य की प्रगति की संभावनाओं को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपए आबंटित करने की सहमति दी। यह निर्णय पंजाब की विकास संभावनाओं को उजागर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश को आकर्षित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने में मिशन के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखकर लिया गया है। पंजाब को देश भर में औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में तेजी लाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने के दृष्टिकोण से भी यह मिशन राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

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