Punjab media news : योगी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2 लागू करने जा रही है। इस योजना में निम्न आर्य वर्ग के साथ-साथ इस बार मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी पात्र माना गया है। अपनी जमीन पर घर बनाने वालों को इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। बुजुर्गों को 30,000 रुपये और विधवाओं और परित्यक्ता लोगों को 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, 12 महीने में घर बनाने वालों को 10,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे।
योजना में क्या हुआ बदलाव?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना में बदलाव को लेकर मंजूरी दे दी है। कैबिनेट फैसले के अनुसार, योजना के पैसों से बने इन मकानों को 5 सालों तक बेचा नहीं जा सकता और न ही सकेगा किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी वह समाप्त हो चुकी है। सरकार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लेकर आई है, जिसमें यह बदलाव किए गए हैं.
किस आय वर्ग को मिलेगा लाभ?
केंद्र सरकार ने 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना एक की शुरुआत की थी। जिसमें अब तीन वर्गों के लोग लाभ ले सकते हैं। दुर्बल आय वर्ग (EWS), जिनकी सालाना आय तीन लाख, निम्न आय वर्ग (LIG), सालाना आय तीन से छह लाख होनी चाहिए। वहीं इसमें अब मध्यम आय वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। जिसमें सालाना आय 6 से 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के इस दूसरे चरण में शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक अच्छा जीवन देना है।
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