punjab media news : सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने पंजाब में Playway स्कूलों को नए सख्त आदेश जारी हुए हैं। विभाग ने बच्चों के विकास हेतु प्राइवेट स्कूल/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूल जोकि ‘प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा’ के क्षेत्र में कार्यरत कर रहे हैं, को अधिसूचना जारी की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मोहाली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में, जिला मोहाली के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, मोहाली जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76, मोहाली के कार्यालय में तुरंत संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि जिले के अंतर्गत चल रहे प्ले-वे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसलिए, यदि कोई प्ले-वे स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चलता पाया जाता है, तो इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।
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