पंजाब में तम्बाकू का सेवन करने वालों पर कड़ा Action

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punjab media news : डॉ. बलविंदर कौर, सिविल सर्जन रूपनगर के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज बस अड्डे के पास तम्बाकू का सेवन करने वालों और तम्बाकू जैसे अन्य नशीले पदार्थ बेचने वालों से जुर्माना वसूला और उन्हें तम्बाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया।डॉ. जंगजीत सिंह, सीनियर मेडिकल अफसर कीरतपुर साहिब ने बताया कि पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ के तहत जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम विभिन्न गांवों में जाकर नशा मुक्ति यात्रा के दौरान नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है, उसी तरह आज की कार्रवाई भी इसी मुहिम का हिस्सा है। सीनियर मेडिकल अफसर ने बताया कि आज कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले 10 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया।इस दौरान टीम ने उन्हें यह भी बताया कि तम्बाकू के सेवन से न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है बल्कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और तम्बाकू का सेवन जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए तंम्बाकू का सेवन करने से बचना चाहिए। ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर रतिका उब्बराय ने बताया कि कोटपा एक्ट के अनुसार हर दुकान, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान, स्कूलों, कॉलेजों के बाहर तम्बाकू सेवन संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाया होना जरूरी है।उन्होंने यह भी बताया कि बिना चेतावनी वाली विदेशी सिगरेटें और सुगंधित तम्बाकू बेचने वाले दुकानदारों को 5 साल तक की सजा और 10 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू आदि पदार्थों की बिक्री पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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