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Punjab media news : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए झारखंड HC ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ HC में याचिका दाखिल की गई थी जिसे आज हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है. अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा. बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि रांची सिविल कोर्ट से समन जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई थी. मामला तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष व वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा था. इस केस में प्रार्थी नवीन झा की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से समन जारी हुआ था, जिसको लेकर राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दाखिल की गई थी.
वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया था कि कोई हत्यारा कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है. इसी बयान को लेकर रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी. दूसरा और तीसरा मामला राहुल गांधी के इसी बयान से था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में यह बयान दिया था कि “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है”. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर देशभर में कई जगहों पर मामले दर्ज हुए थे. झारखंड में भी चाईबासा और रांची में शिकायत को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे.
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