चंडीगढ़ (ब्यूरो)-पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) प्लॉट पुनर्आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय कर दिए। आरोप तय होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 मई तय की गई है।
एक दिन पहले ही हुड्डा के डिस्चार्ज आवेदन और उनके खिलाफ आरोप तय करने पर दलीलें पूरी हो गई थीं। हुड्डा पर सीबीआई ने एजेएल को जमीन के दोबारा आवंटन में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। हुड्डा मुख्यमंत्री के रूप में (2005-14) पंचकूला शहर में प्लॉट पुनर्आवंटन के समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे।
26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हुड्डा एवं मोती लाल वोरा (अब दिवंगत) के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल कर दी थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था।
कुछ दिन पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंचकूला में असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किए गए थे। पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था।