नई दिल्ली (PMN); केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति भी जमीन खरीद सकेगा। यानि अब दूसरे राज्यों के लोगों का वहां बसना मुमकिन है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। हालांकि देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर काेई पाबंदी नहीं होगी। केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रुप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब चार दिन पहले आया है।