नई दिल्ली (ब्यूरो)-1 अप्रैल से कई प्रकार के नियम आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। ये नियम नाैकरी, वेतन, टैक्स, महंगाई समेत कई सेक्टरों से जुड़े हैं। मारुति सुजुकी समेत तमाम ऑटो कंपनियों ने 1 अप्रैल 2021 से कार और बाइकों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है यानि अब कार के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
1 अप्रैल 20201 से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। टेलीविजन के दाम 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपए बढ़ने की संभावना है।
शुरू होगी सरल पेंशन योजना
1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू होने वाली है। बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को एक अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल दो एन्युटी (वार्षिकी) देने का विकल्प देगा। इरडा की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, इसमें 100 फीसदी खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा।
1 अप्रैल से पीएफ के नियमों में होगा बदलाव
बजट में एक साल में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट्स से टैक्स लिया जाएगा। यह केवल एंप्लॉयीज के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एंप्लॉयर (कंपनी) के योगदान पर नहीं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। दरअसल, पीएफ में ज्यादा पैसा जमा कर कर्मचारी टैक्स बचाते आएं क्योंकि अभी तक पीएफ का ब्याज को टैक्स के दायरे से बाहर था। मौजूदा प्रावधानों के तहत एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड, वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड और इग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट्स के ब्याज पर टैक्स से छूट मिली हुई है, भले ही पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना ही ज्यादा क्यों न हो।
ITR फाइल नहीं करने पर एक्शन
केंद्र सरकार ने ITR फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा।
पोस्ट ऑफिस
पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) में है, तो आपको 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा।