नई दिल्ली (PMN): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। इन नए नियमों के मुताबिक अब फ्री ट्रांजैक्शन (मुफ्त निकासी) की लिमिट को पार करने पर खाताधारकों पर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही खाताधारक को अकाउंट में बैलेंस न होने पर फेल होने वाली ट्रांजैक्शन का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक मेट्रो शहरों में बार ATM से 8 बार के मुफ्ल लेनदेन की सुविधा देता है। 8 से ज्यादा बार ATM के प्रयोग करने से जुर्माना देना होगा।
SBI ATM से मुफ्त पैसे निकालने के नियमों के मुताबिक मेट्रो शहरों में SBI के खाताधारक 5 बार SBI ATM से लेनदेन कर सकते हैं और 3 बार अन्य बैंकों के ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गैर-मेट्रो शहरों में SBI के खाताधारक 10 बार ATM से मुफ्त लेनदेन कर सकते हैं।
SBI के दूसरे बदले गए नियम के मुताबिक अगर SBI के खाताधारक के अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वो ऐसी स्थिति में एटीएम से पैसा निकालता है और ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो SBI खाताधारक को जुर्माना भरना होगा। बैंक इसके लिए 20 रुपए फाइन और GST चार्ज करेगा। यानी आपके खाते में पैसा नहीं होने पर एटीएम का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा।