पैन-आधार कार्ड लिंकिंग: भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारकों से कहा है कि यदि वे इसे लिंक करने में विफल रहते हैं तो उन्हें बैंकिंग सुविधा में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
पैन-आधार कार्ड लिंकिंग: भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने खाताधारकों को 30 सितंबर तक अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सूचित किया है।
बैंक ने कहा कि अगर खाताधारक इसे लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें बैंकिंग सुविधा में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट में कहा कि हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार (पैन-आधार कार्ड लिंक) से जोड़ने की सलाह देते हैं।
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/QiMk66fLM2
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 6, 2021
पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर 30 सितंबर से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी लेनदेन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन आवंटित किया गया है, वह आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, आयकर अधिकारियों को अपनी आधार संख्या की सूचना देना आवश्यक है।
SMS के माध्यम से लिंक
आप पैन-आधार को एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप मैसेज की मदद से पैन-आधार लिंकिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले एसएमएस चैट बॉक्स में UIDPAN टाइप करें फिर <SPACE> 12 अंकों का आधार नंबर SPACE 10 अंकों का पैन नंबर 567678 या 56161 पर लिखकर मैसेज करना चाहिए।