इस विभाग को आपने न दिया आधार कार्ड तो लगेगा जुर्माना, जानें विस्तार से

Pawan Kumar

नई दिल्ली (ब्यूरो)-संशोधित वित्त विधेयक के मुताबिक अगर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से आयकर कानून के तहत आधार नंबर मांगता है और करदाता निर्धारित समय में इसे मुहैया नहीं करा पाता तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरने में देरी पर जुर्माने का प्रविधान है। आधार नंबर देने में देरी पर जुर्माने के प्राविधान को संशोधन के तहत जोड़ा गया है।

पीएफ को लेकर भी फैसला
विधेयक में संशोधन के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि में पांच लाख रुपये से अधिक अंशदान करने वाले कर्मचारी को अर्जित ब्याज पर कर देना होगा। हालांकि यह बात तभी लागू होगी जब नियोक्ता की तरफ से कोई अंशदान नहीं किया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक में संशोधन पेश किए। राज्यसभा को वित्त विधेयक में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार ईपीएफ अंशदान से जुड़ी छूट केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही होगी जो सांविधिक भविष्य निधि और केंद्रीय भविष्य निधि में निवेश करते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक अंशदान पर अर्जित ब्याज पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि जिन मामलों में नियोक्ता भी योगदान करते हैं उनमें यह सीमा केवल 2.5 लाख रुपये रहेगी लेकिन नियोक्ताओं के अंशदान की गणना नहीं की जाएगी।

इन डिटेल्स को आधार कार्ड में कर सकते हैं Online अपडेट
UIDAI की वेबसाइट के जरिए आप आधार कार्ड में अपना इन डिटेल्स को ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं।
नाम (Name)
जन्मतिथि (Date of Birth)
लिंग (Gender)
पता (Address)
भाषा (Language)
ध्यान रखें कि परिवार के मुखिया/गार्जियन की डिटेल्स, या बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करने के लिए अभी भी आपको आधार सेवा केंद्र जाना ही पड़ेगा।

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