Punjab media news : मार्च 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर (Brahmos Misfire) हो गई थी. मिसफायर होने के बाद यह मिसाइल 125 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाकिस्तान के ईस्टर्न पंजाब प्रांत में जाकर गिरी थी. इस मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि गलती से ब्रह्मोस लड़ाकू मिसाइल दागे जाने से पड़ोसी देश के साथ संबंध प्रभावित हुए और सरकारी खजाने को 24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने कोर्ट में इंडियन एयर फोर्स के तीन विंग कमांडरों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है. बता दें कि बर्खास्तगी के खिलाफ विंग कमांडर रहे अभिनव शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. विंग कमांडर अभिनव शर्मा की बर्खास्तगी के खिलाफ सरकार ने कहा कि अधिकारियों को कोर्ट मार्शल के दौरान पूरी सुविधा दी गई और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा समय दिया गया.
केंद्र सरकार ने कहा, ‘राज्य की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रभाव वाले विषय की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त करने के लिए एक सचेत और सुविचारित निर्णय लिया गया था. भारतीय वायु सेना में ऐसा निर्णय 23 साल बाद लिया गया है. क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों ने इस तरह की कार्रवाई की मांग की थी.’ अधिकारियों को बर्खास्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए, केंद्र ने कहा कि यह निर्णय बिना किसी दुर्भावना के जनहित में लिया गया था.