चंडीगढ़ (ब्यूरो)- पंजाब सरकार ने स्कूलों में दाखिले को लेकर छात्रों को पेश आ मुश्किलों के हल के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया है।
ट्रांसफर सर्टिफिकेट का कानून करीब 93 साल पुराना है। स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने संबंधी डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन पंजाब पत्र नं.4892 आर, तारीख 19-3-1929 में जारी किया गया है। कोरोना की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया था। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस संबंधी पत्र जारी कर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में भी इस सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को पुरानी हिदायतों के आधार पर पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए दबाव डाले जाने के मामले के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने पत्र जारी कर इस शर्त को खत्म कर दिया है। पत्र के अनुसार विभिन्न कारणों से स्कूल बदलने की इच्छा रखने वाले माता-पिता को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को पेश समस्याओं के हल के लिए पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टीफिकेट प्राप्त करने सम्बन्धी डायरैक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन ने पहले सभी आदेश रद्द कर दिए हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त/एफिलीएटेड स्कूल में बच्चे को दाखिल करते हुए संबंधित स्कूल प्रमुख अन्य स्रोतों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी को दाखिल करें।