Punjab Coronavirus: पंजाब की जेलों से 6000 कैदी आएंगे बाहर, फैसला सिर्फ 7 साल से कम सजा पाने वालों के लिए

Pawan Kumar
Corona Effect-Punjab Jail Minister Sukhjinder Singh Randhawa

Punjab Coronavirus: 6000 prisoners will come out from Punjab jails, verdict only for those less than 7 years

पंजाब : कोरोना महामारी के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के जेलमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ( Sukhjinder Singh Randhawa ) ने बताया कि जेलों में महामारी को रोकने के लिए पूरे प्रदेश से छह हजार कैदी छोड़े जाएंगे। ये वो कैदी होंगे, जिन्हें सात साल से कम सजा हुई है। इस बात की पुष्टि प्रदेश के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इन्हें किस दिन रिहा किया जाएगा।

The Punjab government has taken a big decision amid the Corona epidemic. State Jail Minister Sukhjinder Singh Randhawa informed that six thousand prisoners will be released from all over the state to prevent the epidemic in jails. These will be prisoners who have been sentenced to less than seven years. This has been confirmed by State Jail Minister Sukhjinder Singh Randhawa. However, it has not been clear yet on which day they will be released.

पंजाब की जेलों में कुल 23000 कैदियों को रखने की क्षमता हैं, लेकिन इस समय जेलों में 24600 कैदी बंद हैं। इनमें से उन 6 हजार कैदियों को रिहा किया जाएगा, छोटे अपराधों के लिए 7 साल से कम की कैद के चलते जेलों में बंद हैं। यह फैसला कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लिया गया है। ध्यान रहे, संक्रमण के चलते पिछले सप्ताह नवांशहर में एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के विभिन्न इलाकों में 33 तो राजधानी चंडीगढ़ में भी 7 लोग अभी तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। 

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इसी बीच गुरुवार को प्रदेश के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि मामूली अपराधों में सजा पाए लोगों को रिहा करने पर विचार किया गया है। बीते दिनों उन्होंने पंजाब सरकार को 2800 कैदियों को रिहा करने का प्रस्ताव भेजा था, जो मारपीट या स्नैचिंग जैसे छोटे अपराधों में जेलों में बंद हैं। इसके अलावा 3 हजार के करीब अपराधी छोटी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे।

उन्होंने बताया कि इस पर सहमति बन गई है। अब सूबे के जेलों 6 हजार कैदियों को रिहा किया जाएगा, छोटे अपराधों के लिए 7 साल से कम की कैद के चलते जेलों में बंद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशभर की जेलों में बंद कैदियों के बारे में लिए स्वत: संज्ञान के बाद इस मुद्दे पर विचार शुरू किया है। इस संबंध में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है।

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