जालंधर(PMN):जिले में अब रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी वस्तुओं को छोड़ गैर जरूरी वस्तुओं की आवाजाही और आम लोगों के आने-जाने पर पाबंदी रहेगी। पहले यह कर्फ्यू रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक था । इसके अलावा प्रशासन ने 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को सलाह दी है कि वह जरूरी काम या स्वास्थ्य आवश्यकता को छोड़कर किसी अन्य कार्य से घर से बाहर ना निकलें और घर में ही रहे।
बंद रहेंगे सिनेमा हॉल
वरिंदर शर्मा की तरफ से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक जिले में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहों पर पाबंदी जारी रहेगी। किसी भी तरह की सामाजिक राजनीतिक खेल एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल और रिलीजियस फंक्शन व अन्य भीड़ पर भी रोक रहेगी।
इन पर भी पाबंदी, धार्मिक स्थलों के लिए अलग से आदेश जारी होंगे
सार्वजनिक जगहों पर थूकने के साथ शराब का सेवन पान गुटखा तंबाकू आदि कि सार्वजनिक जगह पर पाबंदी रहेगी, हालांकि इनकी बिक्री पर कोई रोक नहीं है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के धार्मिक स्थान 7 जून तक बंद रहेंगे, 8 जून से इन्हें सरकार की हिदायतों के मुताबिक खोला जा सकता है लेकिन उसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
होटल और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी 7 जून तक बंद रहेंगी। इनके लिए भी 8 जून को आर्डर जारी किए जाएंगे। इसी तरह शॉपिंग मॉल के लिए भी 8 जून को ही आदेश होंगे। रेस्टोरेंट्स में भी बैठाकर खिलाने की सेवा 7 जून तक बंद रहेगी, 8 जून से शुरू हो सकती है लेकिन इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। तब तक रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी और टेकअवे की सुविधा जारी रहेगी। सभी तरह की दुकानें और सैलून सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि शराब की दुकानें सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं।