नई दिल्ली (PMN)ः मूवीज के शाैकीन ध्यान दें, उनके लिए खास खबर है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं, इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस 1 फरवरी से देश भर में लागू राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होंगी। नई गाइडलाइंस के दौरान पुराने कोरोनावायर से बचाव के नियम भी लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किये गये दिशा निर्देश एक फरवरी से लागू होंगे।
इनमें मौटे तौर पर पहले से लागू उपायों में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है हालाकि अब सिनेमा हाल पूरी तरह खुल जायेंगे जबकि पहले इन्हें दर्शकों की आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गयी थी। स्विमिंग पुल भी अब पूरी तरह खोलने के आदेश दिये गये हैं जबकि पहले ये केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोले गये थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सामान्य बनाये जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोविड महामारी पर नियंत्रण में देश ने पिछले चार महीने के दौरान अब तक जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखा जाये और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाये।