नई दिल्ली (PMN): भारत के बाज़ारों के नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में सुब्रत रॉय को सीधे 626 अरब रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पैरोल रद्द करने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार ब्लूमबर्ग द्वारा देखी गई अदालती फाइलिंग के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार समूह की दो कंपनियों और समूह के प्रमुख रॉय पर बकाया ब्याज सहित 626 अरब रुपये है। उन्हें आठ साल पहले 257 अरब रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब ब्याज के बाद उनकी देनदारी बढ़ गई है।2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहारा समूह की कंपनियों ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया। कंपनियों ने उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। सेबी निवेशकों का पता नहीं लगा सका और जब सहारा कंपनियां भुगतान करने में विफल रहीं, तो अदालत ने रॉय को जेल भेज दिया।