चंडीगढ़ (ब्यूरो)-पंजाब सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका लगा है। झटका यह है कि कोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी व उसकी जांच रिपोर्ट को ही भंग करते हुए नई एसआईटी गठित करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि नई एसआइटी में आइजी कुंवर विजय प्रताप सिंह को शामिल न किया जाए।
जस्टिस राजबीर सेहरावत ने यह आदेश इस मामले में फंसे इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कुंवर विजय प्रताप सिंह इस पूरे मामले की जांच राजनीतिक संरक्षण में कर रहे हैं। उनका रवैया याचिकाकर्ता के प्रति भेदभावपूर्ण है।
पहले जब याचिकाकर्ता ने इस मामले में दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी तब भी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने उन्हें यह याचिका वापस लेने की धमकी दी थी। लिहाजा, याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच कर रही एसआइटी से कुंवर विजय प्रताप सिंह का नाम हटाए जाने की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार सहित डीजीपी से पूछा था कि वह बताए क्या जांच कर रही एसआइटी में अब बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं।