पटियाला | आम आदमी पार्टी के पटियाला रूलर से विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह को झगड़े के मामले में रोप़ड कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। 2 साल से ज्यादा सजा होने के चलते वे विधायक पद पर रहने योग्य नहीं है, जिसके चलते उनकी एमएलए पद से छुट्टी हो सकती है। हालांकि लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी तक उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील भी नहीं की है।
इस संबंध में पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवां ने कहा है कि इस मामले में लीगल राय ली जा रही है अगर वे सजा के खिलाफ अपील नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बलबीर को आम आदमी पार्टी से भी बाहर निकाला जाएगा।
बता दें कि विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह पर 2011 में झगड़े का केस दर्ज हुआ था। यह झगड़ा उनकी साली के साथ जमीन का था, जिसमें उन पर मारपीट करने के आरोप लगे थे। इस मामले में विधायक के साथ-साथ उसकी पत्नी और बेटे को भी कैद हुई है।