जालंधर (पवन कुमार)-महानगर के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को व्यापरियों के साथ बैठक के बाद देर शाम नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कारोबारियों को सुबह 7 से बाद दोपहर तीन बजे तक दुकानें खोलने व दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होम डिलिवरी देने की छूट दी गई है। व्यापारियों की मांग पर गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना होगा सभी दुकानदारों को वैक्सीन लगाई गई है। छोटी दुकान पर एक समय पर तीन सदस्य, मीडियम में पांच व बड़ी दुकान पर दस सदस्य ही पर होने चाहिए। । हर दुकान पर शारीरिक दूरी अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि आज प्रशासन की व्यापारियों के साथ बैठक भी हुई थी।
ये खुले रहेंगे
-अस्पताल, मेडिकल सेंटर, नर्सिंग होम, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, सीटी स्कैंन सेंटर, आई सेंटर, आप्टीकल शाप्स, डेंटल क्लीनिक सहित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने वाले संस्थान, ईंट भट्टे, एटीएम, रसोई गैस की सप्लाई।
-होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे व कैफे सुबह 9 से शाम पांच बजे तक टेक अवे व सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलिवरी दे सकेंगे।
ये दुकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, दोपहर तीन से शाम 5 बजे तक होम डिलिवरी
दूध, सब्जी, फल, डायरी उत्पाद, फ्रैश, फ्रोजन फूड, मीट, अंडे, चिकन, मोबाइल, लैपटाप, अटोमोबाइल पार्टस व रिपेयर, ट्रक व भारी वाहनों की वर्कशाप, उद्योगिक उत्पादों के विक्रेता, कृषि उत्पादों के विक्रेता, तारें, बिजली, टाइल्स, करियाना की दुकानें, राशन की दुकानें, रिटेल व थोक शराब की दुकानें।