जालंधर (PMN) डीएम वरिंदर शर्मा ने शुक्रवार 1 मई से जिले में सुबह 7 से 11 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दे दी है। इसमें सिर्फ स्टैंड अलोन, नेबरहुड, रिहायशी इलाकों व गेट वाली कॉलोनियों की ही दुकानें खुलेंगी। यानी वही दुकानें खुलेंगी, जिनके जरिए सामान की बिक्री होती है। शहर में किसी बाजार, मार्केट या मार्केट कांप्लेक्स या मॉल को खोलने की इजाजत नहीं होगी। शहर में एक-दूसरे से जुड़ी दुकानें खोलने की इजाजत नहीं होगी। शहर में मॉल व मल्टीप्लैक्स भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब के ठेके, सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि सर्विस देने वाली दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर्ड दुकानों
ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही 50 फीसद स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत होगी। यहां भी कोई मल्टी ब्रांड या सिंगल ब्रांड के माल खोलने की इजाजत नहीं होगी। ई-कामर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी वस्तुओं की होम डिलीवरी कर सकेंगी। इस दौरान दुकानदारों को ही शारीरिक दूरी को यकीनी बनाना होगा। दुकानदार व उसके कर्मचारियों को मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। यह सामान लेने पैदल जाना होगा।
कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की दुकान खोलने की इजाजत नहीं होगी। ये वे क्षेत्र हैं जहां कोई कोरोना पॉजिटिव मिला है और जहां पाबंदिया लागू हैं। जिले में इस समय 30 कंटेनमेंट जोन हैं। शहर में ऐसे 26 और देहात में 4 गांव ऐसे क्षेत्र हैं। यहां अगर कोई दुकान खोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।