जालंधर (पवन कुमार)-डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने गुरूवार को पंजाब राइट टू बिज़नस एक्ट -2020 अधीन दो उद्योगों मै/स जुनेजा आइरन फार सकैफोलडिंग अकसैसरीज़ और मै /स वैशनव इंजीनियरिंग वर्कस फार कास्टिंग एंड फोरजिंग प्रोडक्टस को सैद्धांतिक मंजूरी सर्टिफिकेट जारी किया। डिप्टी कमिश्नर ने बिज़नस फस्ट पोर्टल पर बिनै करने के बाद सकैफोलडिंग और कास्टिंग उद्योगों को शुरू करने के लिए दोनों उद्योगों के मालिकों को प्रमाण पत्र सौंपा।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत पोर्टल पर नया कारोबार स्थापित बिनै करने के बाद संबंधी सभी एन.ओ.सीज़ 15 दिनों के अंदर -अंदर पुरी जाती है। उन्होनें बताया कि नया कारोबार /बिज़नस शुरू करने के लिए एन.ओ.सीज़ संबंधी सभी कार्यवाहियों इस माध्यम के द्वारा रिकार्ड समय में पुरी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आवेदक को सबंधित विभाग की तरफ से अपेक्षित एन.ओ.सी. तीन साल के समय में प्राप्त करनी होती है हालांकि वह अपना कारोबार शुरू करने के लिए इस पोर्टल के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर सकता है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उद्योग और ख़रीद कर विभाग की तरफ से राज्य में कारोबार को उत्साहित करने और कारोबार आसानी से शुरू करने के लिए ज़रूरी मंजूरीयां सरलता से प्रदान करने के लिए यह नई शुरुआत की गई है। उन्होनें कहा कि नये उद्योग आने से युवाओं के लिए रोज़गार के नए रास्ते भी खुलेगें।
‘बिज़नस फस्ट पोर्टल ’ के द्वारा मंजूरी संबंधी प्रमाण पत्र मिलने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद करते हुए दोनों उद्योगपतियों ने इस योजना को उद्योगों के लिए एक उत्साहित कदम करार दिया।