जालंधर (ब्यूरो)-अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर जसबीर सिंह ने फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये है, कि ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर आते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों पर और जनतक स्थानों पर नहीं छोडेंगे। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर देहाती इलाके अंदर पुलिस आधिकारियों को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति आर्मी, सी.आर.पी.एफ.और बी.एस.एफ. आदि फोर्स की वर्दियों और उलाईव रंग (मिलटरी रंग) के व्हीकल /मोटर साईकलज़ का प्रयोग नहीं करेगा। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में पड़ते सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने और इन कैमरों में सात दिनों की रिकार्डिंग रखने के आदेश जारी किये हैं।
अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर कूड़ा करकट आदि को खुले में आग लगाने पर पाबंदी लगा दी है। उपरोक्त यह सभी आदेश 08.06.2021 तक लागू रहेंगे ।